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झाबुआ । जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी ने बताया कि दिनांक 07.10.2020 को फरियादी द्वारा थाना कालीदेवी में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखवाई की फरियादी की नाबालिग लड़की दिनांक 06.09.2020 को सुबह 10:00 बजे घर से कालीदेवी चप्पल पहनने का बोलकर गई थी जो घर वापस नहीं आई तो परिवार वालों ने उसे आस-पास एवं रिश्ते दारों में काफी तलाश किया, परंतु बालिका कहीं भी नहीं मिली। इस कारण उसे शंका है कि नाबलिका को कोई भगाकर ले गया है।
पुलिस थाना कालीदेवी द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के दौरान अपहर्ता पीडि़ता को दस्तयाब किया गया। पीडि़ता के पूछताछ कर कथन लेखबद्ध किये गये, जिसमें पीडि़ता ने बताया कि आरोपी कमलेश निवासी पिलीया खदान उसे बहला-फुसला कर भगाकर ले गया था तथा उसके साथ कई बार बलात्कार भी किया और इस संबंध में किसी को नहीं बताने के लिये जान से मारने की धमकी भी दी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्या यालय श्रीमान् झाबुआ के समक्ष पेश किया गया था जहां से न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेज दिया गया था।
दिनांक 19.11.2020 को आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यरम से जमानत आवेदन पत्र न्यायालय श्री संजय चौहान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्याायालय में पेश किया गया था। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री एस. एस. खिची जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ, द्वारा तर्क किया गया कि गया कि गंभीर प्रकृति का अपराध है तथा आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो साक्षियों को प्रभावित करेगा। तर्क से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी कमलेश की जमानत निरस्त कर दी गई। उक्त जानकारी जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ, जिला झाबुआ द्वारा दी गई।
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