अग्रि भारत समाचार से रशीदा पीठावाला की रिपोर्ट
इंदौर । जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री मनीष भट्ट 10वें अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना राजेन्द्र नगर के अप.क्र.838/2019 धारा 420, 406, 386, 34 भादवि में जेल में निरूद्ध आरोपी जितेन्द्र सोनी उर्फ जीतू सोनी पिता जगजीवनदास उम्र 62 वर्ष, निवासी 1170/7 आलोक नगर कनाडिया रोड इंदौर के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया था तथा जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अति. लोक अभियोजक शोभा दशोरे द्वारा तर्क रखे गए कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो उसके फरार होने की संभावना है आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक पवन दोर ने एक शिकायत पत्र थाने पर दिया जिसमें उसने बताया कि मेरी चौइथराम मंडी पर सब्जी की दुकान है। वहां से मैं और मेरे भाई अखिलेश दोर द्वारा होटल होराईजन लीसर प्रा.लि. को हरी सब्जी सप्लाई वर्ष 2013 से कर रहा था। उक्त होटल जिसका डायरेक्टर पहले निखिल कोठारी था जिसने हमे हमारे 7 लाख रूपये के बदले 8 बैंक चेक बैंक ऑफ बडौदा के दिए थे, बाद में निखिल कोठारी ने धोखा कर होटल जीतू सोनी को बेच दिया और हमें चेक लगाने से मना कर दिया।
हमको डरा धमकाकर चेक लोक स्वामी प्रेस मैनेजर राव निवासी इंदौर ने वापिस ले लिए। पेमेंट मांगने पर बोला गया कि पहले आप माल सप्लाई करते रहो हम आपको इसी पेमेंट में जोडकर धीरे-धीरे देते रहेंगे। पर ऐसा नही हुआ फिर मेरे द्वारा होराइजन लीसर प्रा.लि. व होटल ओ-2 को सब्जी सप्लाई दिनांक 01.12.19 तक की गई जिसकी कुल राशि 22,26,701 बाकी है जिसके लिए मोबाईल पर व समक्ष उपस्थित होकर शेष राशि की मांग करने पर मुझे व मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। मेरी कुल राशि 29,26,701 रूपये है जो दिलाई जाएं। मेरे साथ प्रोपराईटर निखिल कोठारी, जीतू सोनी व लोक स्वामी प्रेस मैनेजर राव निवासी इंदौर ने धोखाधडी कर चेक प्रदान करने व सब्जी का पेमेंट 29,26,701 रूपये न देने एवं पेमेंट मांगने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उचित कार्यवाही की जाएं। उक्त आवेदन जांच पश्चात आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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