अग्रि भारत समाचार बड़वानी
बड़वानी । न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम श्रेणी अंजड अमूल मण्डलोई़ द्वारा अपने फैसले मे आरोपी जयंतीलाल द्वारा महिला के साथ कि गई अश्लील हरकत को गम्भीर मानते हुए उसकी जमानत अर्जी को अस्वीकार कर उसे केंद्रीय जेल बड़वानी भेज दिया। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम मंसूरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंजड़ द्वारा की गई।
मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया घटना वाले दिनांक पीड़ित महिला शाम के समय अंजड बस स्टैंड से अपने गाँव जाने के लिए बस में चालक के कैबिन में उसके ठीक पीछे की सीट पर बैठी थी तथा आरोपी बस के बोनट पर बैठा था,बस ग्राम फतयापुर के समीप पहुँची थी तभी आरोपी जयंती ने पीड़ित महिला के साथ अश्लील हरकत की थी, घटना के बाद महिला ने थाना अंजड पर पहुचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी,पुलिस ने अनुसन्धान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया था।
Post a Comment