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झाबुआ । फरियादी गण द्वारा पुलिस अधीक्षक झाबुआ को दिनांक 21.07.2020 को एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत थाना रानापुर क्षेत्र में अभियुक्त विभूति गहलोत द्वारा फरियादीगण से सन् 2012 में संपर्क कर उन्हें बताया कि सन्शायईन हाईटेक इनफ्राकोन लिमिटेड कंपनी चलाते हैं तथा एफ.डी. और आर.डी. का काम उनकी कंपनी करती हैं, जिसमें निवेश की गई राशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। फरियादीगण को इस प्रकार का झांसा देकर उनकी कंपनी में राशि निवेश करवाई गई, अभियुक्तगण द्वारा निर्धारित अवधि पूर्ण हो जाने के बाद भी राशि फरियादीगण को नहीं लौटाई गई तथा आरोपीगण से अपनी राशि मांगे जाने पर वापस नहीं की गई। कंपनी द्वारा निवेशकों से लगभग 8 करोड़ रुपये निवेश करने के नाम पर लिया गया था, किंतु कभी भी किसी भी निवेशक को राशि लौटाई नहीं गई। थाना रानापुर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध 420, 409 एवं 120बी भा.दं.वि. एवं म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। आरोपी द्वारा अपने अधिवक्तां के माध्यम से न्याभयालय श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश कुमार गुप्ता साहब के न्याायालय में अग्रिम जमानत आवेदन पत्र दिनांक 03.11.2020 को पेश किया गया था, जो माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी विभूति पति दीपक गहलोत का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त, कर दिया गया। उक्त जानकारी जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा दी गई।
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