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अग्रि भारत समाचार से ब्यूरो चीफ शफकत हुसैन दाऊदी की रिपोर्ट मो.न.9893790186

Decisions taken for prevention and of corona infection District level crisis management group meeting held

अलीराजपुर । जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती संस्कृति जैन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री विपुल श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर श्री सुरेश चन्द्र वर्मा, एसडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड, एसडीएम चन्द्रोखर आजाद नगर श्री राके परमार, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री मकू परवाल, विधायक प्रतिनिधिगण श्री र्खुीद अली दीवान, विधायक झाबुआ प्रतिनिधि श्री कमरू अजनार, कांग्रेस कार्यवाह जिलाध्यक्ष श्री ओम राठौर, पूर्व जनपद पंचायत कट्ठीवाडा अध्यक्ष श्री भदू पचाया, श्री रिके तंवर, समाजसेवी श्री दीपक दीक्षित, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री प्रका ढोके, सिविल सर्जन श्री के.सी. गुप्ता, पीओ डूडा एवं मुख्यनगर पालिका अधिकारी श्री अमरदास सेनानी सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु विस्तार से चर्चा की गई। सर्वानुमति से सभी सदस्यों ने कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा एवं रोकथाम हेतु जिले में शादी एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 100 व्यक्ति एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 व्यक्यिं की उपस्थिति निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया।

जिले में शादी एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में डी.जे पर पूर्णतः प्रतिबिंधत किये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजीटिव पाया जाता है तो उसके घर के सम्पूर्ण सदस्यों की कोरोना सैम्पलिंग की जॉच की जाकर उक्त घर के बाहर पोस्टर चस्पा किया जाए तथा उक्त परिवार के सदस्यों को घर में ही क्वारेन्टीन किया जाए, ताकि अन्य लोगों को संक्रमण का संभावित खतरा ना हो। 

बैठक में निर्णय लिया गया कि बाजार एवं हाट बाजारों में बगैर मास्क अथवा सोल डिस्टेन्सींग का उल्लंघन करने वाले आम नागरिकों पर 100 रूपये एवं दुकानदारों एवं व्यापारियों पर 200 रूपये का अर्थदंड लगाए जाने का निर्णय लिया गया। कोरोना पॉजीटिव मरीज के परिवारजनों अथवा मोहल्ले के रहवासियों द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम के जांच हेतु संबंधित क्षेत्र में जाने के दौरान यदि कोई व्यक्ति जांच का विरोध करता है तो संबंधित पर उचित वैधानिक कार्यवाही की जाए। उक्त संबंध मे श्रीमती जैन ने संबंधित अधिकारियो को आवयक निर्देश दिए।


नगरीय एवं ग्रामीण क्षैत्रों में आमजन को कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षात्मक उपायों हेतु जागरूक किये जाने हेतु माइकिंग एवं ढोढी पीटवाकर व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कार्य हेतु आवयक दिा निर्दे दिए गए। साथ ही संबंधित क्षैत्र में सेम्पलिंग कार्य में सहयोग हेतु संबंधित वार्ड के पार्षद का सहयोग भी लिया जाए। बैठक में श्रीमती जैन ने निर्दे दिए गए कि प्रत्येक अनुभाग एवं ब्लॉक स्तर पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करके कोरोना से बचाव हेतु व्यापक प्रचार प्रसार एवं जागरूकता हेतु कार्य किया जाए।


प्रत्येक थाना स्तर पर शांति समिति के अनुसार सदस्यों की बैठक आयोजित कर सदस्यों एवं सदस्यों के माध्यम से आमजन को कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षात्मक सावधानियों के संबंध में जागरूक करने हेतु प्रयास किये जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में जिस भी क्षेत्र में कोरोना पाजीटिव मरीजों की संख्या में वृद्धि होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र को कंटेन्मेंट क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। साथ ही निर्णय लिया गया कि जिले में कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या 5 प्रतिशत से अधिक होने पर सम्पूर्ण जिले में रात्रि कालीन कर्फ्यू लगाया जा सकेगा। जिले के प्रत्येक हाट में दुकान संचालन हेतु अन्यत्र स्थानों से आने वाले व्यापारियों का कोरोना जांच सैम्पलिंग किये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में समिति सदस्यों ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किये।


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