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आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी को भेजा जेल।

Accused of abetment to suicide sent to jail

झाबुआ । घटना इस प्रकार है फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पेटलावद द्वारा मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पेटलावद को मर्ग क्रमांक ०३/२०२० धारा 174 जा.फौ. में मृतिका निर्मला पति अशुंल जाति गणावा उम्र 25 वर्ष निवासी करमदिखेडा की नवविवाहिता होने से मर्ग जांच हेतु प्राप्त हुआ था। मर्ग जांच के दौरान साक्षी मृतिका के भाई मृतिका की मा के कथन लिये गये। एवं माननीय न्याहयालय पेटलावद में भी धारा 164 जा.फो. में कथन लेख करवाये गये जिन्हो नें अपने कथन में बताया कि मृतिका निर्मला का पति अशुंल उर्फ अनसुल पिता धनजी जाति गणावा निवासी करमदीखेडा का मृतिका को तु घर में काम नही करती है कहकर मारपीट करता रहता था तथा हमेशा झगडा मारपीट करता था जिससे परेशान होकर मृतिका निर्मला ने दिनांक 08/01/2020 को जहरीली दवाई पीकर आत्महत्या कर ली थी। संपूर्ण मर्ग जांच से मृतिका का पति द्वारा पति अशुंल उर्फ अनसुल मृतिका निर्मला को तु घर में काम नही कर सकती है कह कर मारपीट करता था। इस कारण झगड़ा मारपीट कर मृतिका का आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित किया था। मृतिका के पति अशुंल उर्फ अनसुल के विरूद्ध अपराध धारा 498ए, 306 भादवि का घटित होना पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया है।


दिनांक 7/11/2020 को पुलिस थाना पेटलावद द्वाराआरोपी अंशुल उर्फ अनसुल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय संजीव कुमार कटारे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब पेटलावद के समक्ष पेश किया गया जहा से उक्त् आरोपी को जेल वारंट बनाकर जिला जेल झाबुआभेजा गया 


उक्त प्रकरण में शासन की ओर से संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्यारेलाल चौहान द्वारा की गई। उक्त् जानकारी सहायक मीडिया सेल प्रभारी सुश्री शीला बघेल द्वारा दी गई ।

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