अग्रि भारत समाचार ग्वालियर
जान से मारने की नियत से कुल्हाडी से प्रहार करने वाले आरोपी को भेजा जेल।
ग्वालियर। माननीय न्यायालय श्रीमान निधि एम. पिंटो जे.एम.एफ.सी डबरा जिला ग्वालियर म.प्र. ने गंदी गंदी गालियां देने और जान से मारने की नियत से कुल्हाडी से प्रहार करने वाले आरोपी कल्लू उर्फ कल्यान सिंह जाटव पुत्र स्व. श्री किलोल सिंह जाटव उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम सकतपुरा थाना पिछोर को धारा 307,294,506 भादवि के तहत दोषी पाते हुये जेल भेजने का आदेश दिया।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती निधि शर्मा डबरा ने घटना के बारे में बताया कि दिनांक 12/09/2020 को समय करीब 9:30 बजे की बात है फरियादी भूपसिंह ग्राम सकतपुरा गेहू पिसाने एवं बीडी लेने गया था फरियादी, कमल सिंह जाटव के घर के बाहर खडा तभी कल्लू उर्फ कल्यान जाटव निवासी सकतपुरा का आया और बिना वजह मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा जब मैंने गालियां देने से मना किया तो कल्लू उर्फ कल्यान जाटव ने अपने हाथ में लिये कुल्हाडी को मुझे जान से मारने की नियत से मारी जो मेरे सिर में बायीं तरफ लगीं जिससे चोट होकर काफी खून निकलने लगा और मैं जमीन में गिर पडा फिर कल्लू उर्फ कल्यान जाटव ने कुल्हाडी से मारपीट करने लगा तो कमल सिंह जाटव अन्य लोगों ने मुझे बचाया था फिर कल्लू उर्फ कल्यान जाटव मुझसे कहने लगा आज तू बच गया आइन्दा तुझे जान से ही खत्म कर देंगे फिर मेरे घर के लोग आ गये और मुझे घायल हालत में प्राइवेट वाहन से इलाज के लिये डबरा अस्पताल लेकर गये।
डबरा अस्पताल से मुझे जेएएच ग्वालियर इलाज कराने रेफर कर दिया जिस पर से थाना पिछोर अपराध क्रमांक 157/2020 अंतर्गत धारा 307,294,506 भादवि का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया एवं विवेचना दौरान आरोपी कल्लू उर्फ कल्यान सिंह जाटव को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जिस पर माननीय न्यायालय ने अभियोजन से सहमत होकर आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया ।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती निधि शर्मा तहसील डबरा जिला ग्वालियर के द्वारा की गयी ।
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