अग्रि भारत समाचार उज्जैन
बीमार महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले की जमानत निरस्त।
उज्जैन । न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश, बडनगर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त नासिर पिता चांद, निवासी- बड़नगर उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक डॉ0 साकेत व्यास (अभियोजन) ने घटना अनुसार बताया कि दिनांक 09.08.2020 को फरियादिया ने थाना बड़नगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि फरियादियां को एक वर्ष पहले लकवा आ गया था, इस कारण वो दवाई खाती है। आज से करीब 6 माह पूर्व फरवरी के दूसरे सप्ताह में रात के करीब 2ः30 बजे कमरे में छोटे बच्चों के साथ दवाई खाकर गहरी नींद में सोयी थी तथा उसकी सास भी उपर वाले कमरे में सो रही थी, तभी नासिर खुले गलियारे के दरवाजे से उसक मकान में घुस आया तथा नासिर ने उसके साथ जबरजस्ती दुष्कर्म किया और धमकी दी किसी को बताना मत। इस कारण मैने घटना किसी को नहीं बताई फिर उसका पति लॉकडाउन लगने के पूर्व राजस्थान से अपने घर आया था, उसको भी मैने डर के कारण घटना नहीं बताई।
दिनांक 03.07.2020 को नासिर उसके पति को लेकर अपने खेत पर पार्टी करने का कहकर ले गया था। रात्रि में उसका पति घर पर नहीं आया तथा रात्रि में करीब 2ः30 बजे नासिर उसके कमरे में गलियारे से उपर चढकर उसके कमरे में घुस आया तथा उसके बच्चे सो रहे थे, वह भी लकवा की दवाई खाकर गहरी नींद में सो रही थी, तो नासिर ने उसका मुंह हाथ से दबा दिया और बोला कि चिल्ला मत और नासिर के हाथ में चाकू भी था और उसके साथ जबरजस्दी दुष्कर्म किया और बोला कि तेरा वीडियो बना लिया है। किसी को कुछ कहा तो बदनाम कर दूंगा और जान से मारने की धमकी भी दी थी। अभियुक्त नासिर ने उसे डरा धमका कर उसके साथ दो बार बलात्कार किया। अभियक्त के विरूद्ध पुलिस थाना बडनगर पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये बीमारी से असहाय महिला के साथ दुष्कर्म कर उसके साथ गंभीर अपराध कारित किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री कलीम खान, एजीपी बडनगर जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
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