अग्रि भारत समाचार झाबुआ✍️
झाबुआ । जिला मीडिया सेल प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी बताया गया कि दिनांक 25/09/2020 को नाबालिका पीडिता दवारा थाना राणापुर में रिपोर्ट लिखवाई की उसके गॉव का रहने वाला प्रदीप डामोर जो उसकी पहचान का था उससे सामान्यं बातचीत होती रहती थी दिनांक 19/09/2020 को रात के करीबन 9:30 बजे पीडिता के घर वाले खाना खाकर सो गये तभी प्रदीप नाबालिका के घर आया और बोला कि में तुझे पसंद करता हु और अपनी औरत बनाकर रखूॅगा, पीडिता ने मना किया तो भी उससे जबरदस्तीत उसके घर से रानापुर ले गया और रानापुर से बस में बैठाकर उसे दाहोद से आगे गुजरात किसी गॉव में ले गया और उसे झोपडी बनाकर रखा और रोज उसकी इच्छाे के विरूद्ध बलात्कारर करता था और कहता था कि अगर तुने किसी को बताया तो जान से मार दुगॉ की धमकी देता था।
फिर प्रदीप नाबालिका को दिनांक 25/09/2020 को झाबुआ छोडकर चला गया।
पुलिस थाना रानापुर दवारा आरोपी प्रदीप के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 (3), 376 (2)(एन), 506 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो6 एक्टग के तहत प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज की गई तथा दिनांक 28/09/2020 को आरोपी प्रदीप को गिरफतार कर न्याकयालय श्रीमान विशेष अपर सत्र न्यांयाधीश श्री सुनील मालवीय के न्याीयालय में पेश किया गया जहॉ से माननीय न्यातयालय दवारा जेल वारंट बनाकर जेल पॅहुचा दिया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री एस एस खिंची साहब दवारा किया गया।
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