अग्रि भारत समाचार बड़वानी✍️
बड़वानी । माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय बडवानी सुश्री रश्मि मण्डलोई द्वारा अपने आदेश से फरियादिया को व्हाट्स एप्प पर अश्लील मेसेज भेजने के आरोप आरोपी अमन पिता आशाराम आयु 24 वर्ष निवासी रानीपुरा बड़वानी को धारा 294,509,354 (क)(1)(iv) भादवि धारा 67,67A आई टी एक्ट में जेल भेजा। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री शीला अलावा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि फरियादिया ने थाना बड़वानी मे लिखित रिपोर्ट की कि आरोपी अमन पिता आशाराम आयु 24 वर्ष फरियादिया के मोबाइल पर व्हाट्स एप्प पर अभद्र अश्लील मेसेज करता हे तथा फरियादिया के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करता हे जिससे फरियादिया बहुत परेशान हे। फरियादिया ने अभद्र व अश्लील मेसेज के स्क्रीन शॉट भी अपनी लिखित रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये । थाना बड़वानी द्वारा आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया।न्यायालय द्वारा आरोपी अमन को न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल बड़वानी भिजवा दिया गया।
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