अग्री भारत समाचार इंदौर✍️
इंदौर । जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री दिनेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देपालपुर जिला इंदौर के समक्ष थाना बेटमा के अप.क्र. 329/2020 धारा 4, 5, 6, म.प्र गोवंश प्रतिषेध अधिनियम एवं 4, 6, 9, 11म.प्र. कृषि उपयोगी संरक्षक अधिनियम, 11डी पशुओ के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम एवं 429, 34 भादंसं के तहत गिरफ्तारशुदा आरोपीगण आसिफ पिता अहमद खान निवासी 90 तंजीम नगर खजराना इंदौर, रईस, इमरान एवं मुजाहिद को न्यायालय में पेश कर प्रकरण में पूछताछ एवं अन्य जानकारी लेने हेतु पेश किया गया ।अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री शिवनाथ सिंह मावई द्वारा तर्क रखे गये । अभियेाजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरेापियों को एक दिन के पुलिस रिमाण्ड पर भेजा गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.7.20 को सुबह करीबन 4:30 बजे सूचना मिली कि छोटा बेटमा पर श्रमोद विद्यालय रोड पर एक ट्रक में कुछ मवेशी भरकर अवैध रुप से ले जा रहे हैं । सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस बेटमा मय फोर्स से मौके पर पहुंची एक ट्रक सूचना में बताएं स्थान पर मिला एवं ट्रक चालक व अन्य लोगों की तलाशी की कोई नहीं मिला ट्रक नंबर एमपी09 एचएच 2165 की ट्रिपाल हटाकर देखा तो ट्रक में पटटे लगा कर दो पार्टीशन कर उसके अंदर गोवंश ( केडे गाय) भरे हुए थे जिनके पैर बंधे हुए थे जिन को एक-एक कर खोला गया कुल 59 मवेशी थे 3 लाल रंग के केड़े एवं दो सफेद रंग के केड़े कुल 5 केड़े दम घुटने से मर गए थे इस प्रकार ट्रक में कुल 54 जिंदा गौवंश मवेशी एवं 5 मृत गोवंश मवेशी जिनकी अनुमानित कीमत 6 लाख एवं ट्रक को मौके पर जप्त किया और थाने ले जाकर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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