अग्रि भारत समाचार बड़वानी✍️
बड़वानी । माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री राकेश कुमार सोनी बड़वानी द्वारा अपने आदेश में अवैध शराब परिवहन करने के आरोप में आरोपी रोहित पिता देवकुमार उम्र 19 वर्ष निवासी नानी बड़वानी एवं दीपक पिता डुमसिंह उम्र उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम बोम्या जिला बड़वानी को धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत जमानत निरस्त की गयी। आरोपीगण गिरफ्तारी पश्चात से ही जेल मे है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना दिनांक 18.09.2020 को थाना बड़वानी पर पदस्थ उप निरीक्षक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक काले रंग की बजाज पल्सर मोटरसायकल पर दो लड़के अवैध शराब की पेटिया रखकर बेचने के लिए लाने वाले है। सूचना पर विश्वास कर मुखबीर द्वारा बताये स्थान दशहरा मैदान रोड़ बड़वानी पहुंचे जहां कालेज की आड़ से देखा कि कुछ समय बाद दो लड़के बताये हुये हुलिये की मोटरसायकल पर शराब की पेटिया बीच मे रखकर ला रहे थे। मोटर साईकिल पर सवार दोनो व्यक्तियो को पकड़ तथा नाम पता पूछने पर रोहित पिता देवकुमार उम्र 19 वर्ष निवासी नानी बड़वानी एवं दीपक पिता डुमसिंह उम्र उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम बोम्या जिला बड़वानी का होना बताया। आरोपीगण के पास से कुल 55 बल्क लीटर विदेशी शराब जप्त की गयी। आरोपी के विरूद्ध थाना बड़वानी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
आरोपीगण का प्रथम जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की आपत्ति पर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी द्वारा निरस्त किया गया था।
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