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अग्रि भारत समाचार बड़वानी✍️

Sand smuggling

बड़वानी । माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय बडवानी श्री जैनुल आब्दीन द्वारा अपने आदेश में रेत चोरी व रेत  का अवैध  परिवहन करने के आरोप मे 01. दिनेश पिता थावरिया निवासी सजवानी जिला बडवानी 02. सुमेरसिंह पिता धुमसिंह निवासी सजवानी जिला बडवानी    03. जैमल पिता नानसिंह निवासी बालकुंआ जिला बडवानी 04. विक्रम पिता मडिया निवासी गोलपुरा राजपुर को धारा 379 भा.द.वि., खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 04, 21   के तहत रेत चोरी व् अवैध परिवहन के  आरोप में  जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति  चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई। 

अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया खनिज निरीक्षक बड़वानी के लिखित आवेदन पर थाना बडवानी द्वारा रेत की चोरी व  रेत के अवैध परिवहन करने वाले आरोपी वाहन चालको/वाहन स्वामी  01. दिनेश पिता थावरिया निवासी सजवानी जिला बडवानी    02. सुमेरसिंह पिता धुमसिंह निवासी सजवानी जिला बडवानी  03. जैमल पिता नानसिंह निवासी बालकुंआ जिला बडवानी   04. विक्रम पिता मडिया निवासी गोलपुरा जिला बड़वानी व अन्य 14 आरोपियों  के विरूद्ध धारा 379 भा.द.वि., खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 04,21मे अपराध पंजीवद्ध किया गया था। उक्त  आरोपीगण द्वारा जेसीबी ट्रेक्टर ट्राली द्वारा रेत का अवैध खनन किया गया था जो खनिज विभाग एवं पुलिस द्वारा जप्त किये गये थे। 

प्रकरण मे अनुसंधान के दौरान आरोपी 01. दिनेश पिता थावरिया निवासी सजवानी जिला बडवानी 02. सुमेरसिंह पिता धुमसिंह निवासी सजवानी जिला बडवानी 03. जैमल पिता नानसिंह निवासी बालकुंआ जिला बडवानी 04. विक्रम पिता मडिया निवासी गोलपुरा राजपुर को गिरफतार कर आरोपीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपीगण को न्यायिक हिरासत में जेल भिजवा दिया गया।

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