अग्रि भारत समाचार इंदौर✍️
इंदौर । जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि न्यायालय श्री नितिन कुमार मुजाल्दा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सांवेर जिला इंदौर के समक्ष थाना सांवेर के अप.क्र. 440/2017 धारा 420, 406 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपी जितेन्द्र कुमार सोनी निवासी पार्क सोसाइटी बड़ोदरा गुजरात को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया एवं पुलिस अभिरक्षा इस आधार पर चाही गयी कि आरोपी से अपराध के संबंध में पूछताछ एवं अन्य जानकारियां एवं रुपये जप्त किये जाना।
अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री विशाल गुप्ता द्वारा तर्क रखे गये । अभियेाजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का 05.10.2020 तक पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा दिनांक 31.07.14 को रिपोर्ट दर्ज की गयी कि हम धरमपुरी निवासी है जितेंद्र कुमार सोनी जो कि हलधन रियलिटी इंडिया कंपनी गुजरात का मालिक है और वह कंपनी में लोगो से मासिक निबेश कराता है उसने हमें बताया कि कंपनी में प्रति माह ₹600- 600 रुपये निवेश करने पर 3 साल में कोई ₹21600 जमा होने के बाद 3 साल की अवधि पूरी होने पर ₹28800 प्राप्त होंगे वह बोला कि मेरी कंपनी में धर्मपुरी के कई लोगों ने जमा पॉलिसियों ले रखी है तो मैंने व मेरे भाई धर्मेंद्र ने जितेंद्र कुमार सोनी की बातों पर विश्वास कर उसकी कंपनी में दो पॉलिसी ली और प्रत्येक माह 600-600 रुपये जमा करते गए पालिसी 31.7.17 को मैच्योर हो गयी उसकी कंपनी में कई लोगो ने पैसा जमा किया जब मेरी व मेरे भाई की पालिसी मैच्योर हो गयी तो पालिसी के रुपए प्राप्त करने हेतु कई बार फोन से संपर्क किया गया तो जितेंद्र सोनी द्वारा ना तो फोन उठाया गया या उसका फ़ोन बंद बताया मैंने धर्मपुरी के अन्य लोगों व संजय मानने वालों से जितेन्द्र सोनी के संबंध में चर्चा की तो उनके द्वारा भी बताया गया कि कंपनी का ऑफिस बंद हो गया है ओर हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है धर्मपुरी के अन्य लोगों एवं हमारे साथ लगभग 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है जितेंद्र सोनी के निवास स्थान का पता किया तो उसका निवास स्थान आरटीओ वर्षीया ऑपोजिट पार्क सोसायटी वडोदरा का पता चला । अतः उक्त आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाए उक्त सूचना पर से अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
Post a Comment