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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

मध्य भारत संपादक अली असगर बोहरा

मो.न.8962728652



झाबुआ । असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया, साइट्स जैसे वॉटसएप, इंस्ट्राग्राम, फेसबुक, ट्वीटर आदि के माध्यम से सामाजिक ताने-बाने को तोडऩे ेवं विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष, वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक संदेशों, चित्रों व वीडियो एवं ऑडियो मैसेज/सूचनाओं को प्रकाशित किया जाकर समुदायों के मध्य वैमनस्यता का वातावरण निर्मित किया जाकर इन सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने व उस पर होने वाले कमेन्ट्स, क्रॉस कमेंट्स के कारण वैमनस्यता का संचार होता है, जिससे मानव  जीवन व लोक संपत्ति की क्षति और लोकशांति भंग होने की प्रबल संभावना दृष्टिगत रखते हुए जिले में मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु सोशल मीडिया, साइट्स, के माध्यम से धार्मिक, सामाजिक , आपत्तिजनक, संदेश, चित्रों, वीडियो एवं ऑडियो मैसेज, सूचनाओं पोस्, भडकाऊ भाषण, अफवाह अथवा भ्रामक मैसेज फैलाने वाले संदेश पूर्णत: प्रतिबंध रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन जाए जाने पर भारतीय दंड संहिता 1980 की धारा 188, 269, 270 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, 60 एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।

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