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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार से रशीदा पीठावाला की रिपोर्ट

20 years rigorous imprisonment for the accused who raped the minor.

इंदौर । जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि दिनांक 22/03/2021 को तृतीय अपर सत्र न्‍यायाधीश श्रीमती सोनल पटेल डॉ. अम्‍बेडकर नगर जिला इंदौर के द्वारा थाना मानपुर के अपराध क्रमांक 302/2019 धारा 363,366 A,342,323,376(2)(N),376(3) भादवि 5 L/6 पॉक्‍सों में निर्णय पारित करते हुए आरोपी कृष्‍णा गावड पिता लालसिंह गावड आयु 23 वर्ष ग्राम काकरिया मानपुर को धारा 376(3),366 ए,376(2)(एन),323,363 भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 4000 रू के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया । प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री आनन्‍द नेमा के द्वारा की गई।


 अभियोजन कहानी संक्षिप्‍त में इस प्रकार है कि, दिनांक 10/10/2019 को फरियादी ने अपने गांव के चौकीदार गोपाल के साथ थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई की कि,वह मजदूरी का काम करती हैं, उसकी लडकी अभियोक्‍त्री शासकीय हाई स्‍कूल खेडी सिहोद में कक्षा 10 वी में पढती है, दिनांक 07/10/2019 को अभियोक्‍त्री घर से मानपुर बाजार करने का बोलकर घर से गयी थी, शाम तक नही आयी, वह इंतजार करती रही और गांव व रिश्‍तेदारों में आस पास तलाश करने पर नही मिली , उसकी नाबालिक लडकी को कोई अज्ञात व्‍यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया हैं, उसकी लडकी के नहीं मिलने पर उसने थाने आकर रिपोर्ट लिखायी, पुलिस ने अपराध क्रमांक 302/2019 धारा 363 भादवि के तहत पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया । अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि, घटना दिनांक को आरोपी ने 15 वर्षीय अवयस्‍क अभियोक्‍त्री के साथ उसकी सहमति के विरूद्व एक से अधिक बार लैगिंक संभोग कर उसके साथ मारपीट की।



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