अग्रि भारत समाचार से रशीदा पीठावाला की रिपोर्ट
इंदौर । जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि दिनांक 10.03..2021 को रूपल गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देपालपुर, जिला इंदौर द्वारा थाना देपालपुर के अपराध क्रमांक 115/2010 में निर्णय पारित करते हुये आरोपी मलखान सिंह पिता विक्रम सिंह आयु 59 वर्ष निवासी ग्राम बडोदिया देपालपुर को धारा 406 में एक वर्ष एवं धारा 420 भादवि में दो वर्ष के कठोर कारावास से एवं 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने पर 15-15 दिन का कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शिवनाथ मवई द्वारा की गई। अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि शेख मुइनुददीन, अशोक कसेरा व मनोज पंजाबी को आरोपी मलखान सिंह ने बडोदिया ग्राम की कृषि पटवारी हल्का नंबर 21 पर स्थित अपनी जमीन का सौदा शेख मुइनुद्दीन से कर 1 लाख 41 हजार रूपये एवं अशोक कसेरा से 5,28,328/- रूपये एवं मनोज पंजाबी से 51,000/- रूपये प्रापत कर इनमें से किसी को भी भूमि की रजिस्ट्री नहीं की एवं न ही फरियादीगण के अग्रिम राशि लोटाई । जब फरियादीगण द्वारा जमीन की रजिस्ट्री की बात कही गई तो आरोपी मलखान उन्हें टालता रहा एवं छलपूर्वक कपट से सभी फरियादियों की राशि हडप ली जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाने में धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत चालान नयायालय के समक्ष पेश किया गया जिस पर आरोपी को उक्त दंड से दंडित किया गया।
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