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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार से रसीदा पीठावाला की रिपोर्ट

10 years imprisonment for accused of minor rape.

इंदौर । जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि दिनांक 30.01.2021 को श्रीमती नीलम शुक्‍ला विशेष न्‍यायाधीश (पॉक्‍सो) एक्‍ट इंदौर द्वारा थाना बाणगंगा के अपराध क्रमांक 599/2017 एवं विशेष प्रकरण क्रमांक 161/2017, धारा 366, 376(2) भादवि में एवं धारा 5/6 पॉक्‍सो अधिनियम में निर्णय पारित करते हुये आरोपी भेरू पिता रायसिंह उम्र 30 वर्ष निवासी 809 शिवखंड नगर इंदौर को धारा 376(2)(आई)में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया एवं धारा 366 भादवि के तहत 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये का अर्थदण्‍ड दिया गया एवं अर्थदण्‍ड की राशि अदा न किये जाने पर 1-1 वर्ष का अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगताये जाने का भी आदेश दिया गया। प्रकरण में शासन(अभियेाजन) की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई जिनके द्वारा मामले में सभी अभियोजन साक्षियो के साक्ष्‍य अंकित करवाये जाकर एवं नवीन न्‍यायद्ष्‍टांत न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किये गये एवं अभियुक्‍त को कठोर से कठोर दण्‍ड दिये जाने का निवेदन किया गया था, उभयपक्षो की तर्क एवं बहस उपरान्‍त न्‍यायालय द्वारा आरोपी को उक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया गया।


 अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05.07.2017 को पीडिता के पिता ने पुलिस थाना बाणगंगा पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह मजदूरी का काम करता है। उसकी लडकी दोपहर 01:30 बजे घर से बिना बताये कहीं चली गई है, सभी रिश्‍तेदारों तथा संभावित स्‍थानों पर तलाशी किये जाने पर लडकी का पता नहीं चला और कोई अज्ञात व्‍यक्ति उसे बहला-फुसलाकर ले गया है। उक्‍त पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना उपरांत पीडिता/बालिका एवं अन्‍य साक्षियों के कथन लिए गये जिस पर से अभियुक्‍त भेरू सिंह को गिरफ्तार किया गया एवं अनुसंधान किये जाने के बाद अभियोग पत्र न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया जिस पर माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी के विरूद्ध दंडादेश पारित किया गया।



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