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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार से अमित जैन (नेताजी) की रिपोर्ट

The accused who was beaten up was punished.

झाबुआ । सहा. जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री शीला बघेल द्वारा बताया गया कि दिनांक 22.03.2016 को दिन के लगभग 01:30 बजे गांव में होली क त्यौहार होने से होली जलाने के लिये फरियादी एवं गांव के लोग उमरिया सालम में इकट्ठे होकर पूजा-पाठ कर रहे थे तभी फरियादी के गांव के अरविंद, विनोद, अजय होली में नाच रहे थे की अरविंद, फरियादी व उसके परिवार वालों को बोला की पूजा-पाठ मैं करूंगा, तुम लोग यहां से चले जाओ ऐसा बोलकर अरविंद ने कुल्हाडी से फरियादी के पिता दल्लु को सिर में मारा जिससे खुन निकलने लगा तभी आरोपी विनोद ने लात-घुसों से दल्लु को मारा था और आरोपी विनोद ने कुल्हाडी से फरियादी को भी कान पर मारा था। 


फरियादी अर्जुन द्वारा पुलिस थाना झाबुआ में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस थाना झाबुआ द्वारा अनुसंधान पुर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। विचारण के दौरान न्यायालय श्रीमान न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमान हर्ष ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, झाबुआ द्वारा आरोपी विनोद को धारा 324 भा.दं.वि. में दोषी पाते हुए 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये के अर्थदंड तथा 323 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया।

  प्रकरण में शासन की ओर से संचालन सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ जिला झाबुआ द्वारा किया गया।



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