मध्य भारत संपादक अली असगर बोहरा मो.न.8962728652
झाबुआ । जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 02.05.2017 को रात्रि करीब 11:30 बजे अभियोक्त्री टी.वी. देख रही थी, उसका पति पास में सोया था कि हट्टा-कट्टा व्यक्ति आया और उसके ऊपर सो गया और और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा, वह चिललई तो उस व्य क्ति ने उसका मुंह दबा दिया। अभियोक्त्री ने अपना हाथ छुड़ाया और चिल्लाई तो अभियोक्त्रीय का पति जाग गया तब वह व्याक्ति वहां से बाहर की तरफ भागा। उसके पीछे अभियोक्त्री का पति किशन दौड़ा तो वह व्य्क्ति बाहर नाली में गिर गया, जिसे अभियोक्त्री् के पति ने पकड़ा उसका नाम, पता पूछने पर उसने अपना नाम रवि पिता सतरू मेहरा निवासी जोबट का होना बताया। आवाज सुनकर आस-पास के क्वाेर्टर के मुकेश मौर्य व दिलीप चौहान आ गये, फिर अभियुक्त रवि को पकड़कर पुलिस थाना कोतवाली झाबुआ ले गये। जहां अभियोक्त्रीट ने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई। पुलिस द्वारा रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र धारा 354ए भा.दं.वि. का पंजीबद्ध कर माननीय न्या यालय के समक्ष पेश किया गया।
विचारण के दौरान आरोपी रवि को दोषी पाते हुए विचारण न्याभयालय द्वारा धारा 354ए एवं 457 भा.दं.वि. के अंतर्गत 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपये के जुमाने से दंडित किया गया था। आरोपी द्वारा सजा के निर्णय के विरुद्ध अपील न्या यालय जिला एवं सत्र न्या याधीश के समक्ष अपील पेश की गई थी। माननीय अपील न्यायालय जिला एवं सत्र न्या याधीश श्रीमान राजेश कुमार गुप्ता , साहब द्वारा आज दिनांक आरोपी की अपील निरस्त करते हुए सजा को यथावत रखते हुए आरोपी रवि का जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया।
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