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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार रायसेन

The bail of the accused who hunted the deer illegally is revoked.

रायसेन । माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन द्वारा वन्यफ जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 2, 9, 39, 50, 51 आबकारी अधिनियम 1915 में प्रथम दृष्टया आरोपी जालम, की जमानत निरस्त की गई। 

इस प्रकरण में राज्य की ओर से श्री अनिल मिश्रा जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई। 


प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वन परिक्षेत्र रायसेन द्वारा मु‍खबिर की सूचना पर आरोपी को वन्यव प्राणी संरक्षण अधिनियम में हिरण के अवैध शिकार में लिप्ता होना पाया गया है। आरोपी को वन परिक्षेत्र रायसेन द्वारा गिरफ्तार कर गिरफ्तारी वारंट, गिरफ्तारी रिपोर्ट मान. न्यायालय के समक्ष पेश किया तथा आरोपी द्वारा जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसपर श्री अनिल मिश्रा डीपीओ रायसेन द्वारा आपत्ति ली गई I उभयपक्ष के तर्क सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसेन द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।



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