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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार से ब्यूरो चीफ शफकत हुसैन दाऊदी की रिपोर्ट मो.न.9893790186

Constitutional orders issued under Section 144, violation of the order would be a punishable offense under Section 188 of the Indian Penal Code 1860.

आलीराजपुर। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सुरेश चन्द्र वर्मा ने जिले में कानून व्यवस्था की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण आलीराजपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। उक्त आदेश के तहत सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियो, ऑडियों, आदि मैसेज पोस्ट नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति सामाजिक एवं व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक व अश्लील संदेशो को प्रकाशित नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक, द्वेषपूर्ण अथवा धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले संदेश एवं चित्र, ऑडियो, वीडियों प्रसारित नहीं करेगा। ऐसे चित्र, वीडियो, ऑडियों, कमेंट्स आदि जो आंतकवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता से संबंधित ही प्रतिबंध रहेगा। ऐसे चित्र, ऑडियो, वीडियो, कमेंट्स जो महिला एवं अल्पसंख्यक वर्ग या समुदाय, जाति विशेष के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी करते हो, प्रतिबंध रहेगें। समस्त सार्वजनिक आयोजन जुलूस की अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त किये जाने के उपरांत ही आयोजन किया जावेगा। अनुमति प्राप्त नहीं होने पर किये जाने वाले आयोजनों को अवैधानिक घोषित करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। आयोजनों में ऐसे नारे अथवा उत्तेजित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जावेगा, जिससे किसी भी धर्म, वर्गो की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे।




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