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अग्रि भारत समाचार बड़वानी

The bail of the accused who abducted and raped the teenager was canceled.

बड़वानी । न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णा परस्ते सेेंधवा द्वारा आरोपी अखीराज पिता रमेश उम्र 21 वर्ष निवासी रानीपूरा महाराष्ट्र हाल मूकाम इंद्रा फल्या ग्राम धावडी जिला बड़वानी की धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादवि एवं 3/4, 5 एल/6 पाक्सो एक्ट में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 20.05.2020 को आरोपी अखीराज पीड़िता को बहला-फुसलाकर व शादी का झाॅसा देकर घर से भगाकर रानीपूरा के एक सुने मकान में ले गया और दो रात तक पीड़िता के साथ जबरजस्ती दुष्कर्म करता रहा।


आरोपी पहले भी पिछले कई दिनों से पीड़िता के साथ जबरदस्ती शादी का दबाव बनाता रहता था आरोपी अखीराज व पीड़िता को परिवारजनों के तलाश करने पर पीड़िता का पता चला कि आरोपी अखीराज पीड़िता को कही भगाकर ले गया है पीड़िता ने अपने माता पिता को पुरी घटना बताई परिवार वालो ने थाना खेतिया में रिपोर्ट दर्ज कराई।


आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर इंदिरा चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा आपत्ति की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा जेल।

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