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संपादक - मोहम्मद आमिन

The Home Ministry gave instructions all the states strictly follow the night curfew if necessary the local administration may reduce the number of events to 100

नयी दिल्ली । देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित दिशानिर्देशों और एहतियाती उपायों तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं को सख्ती से लागू करने को कहा है।

मंत्रालय ने बुधवार को एक आदेश जारी कर कोविड संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी, उपाय और सतर्कता से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए जो आगामी एक दिसंबर से लागू होंगे। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से इन दिशानिर्देशों को पूरी सख्ती से लागू करने को कहा है।


दिशानिर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि कोरोना के खिलाफ अभियान में अब तक देश ने जो सफलता हासिल की है उसे बरकरार रखते हुए इसे और मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जाएं। इनमें जोर देकर कहा गया है कि कंटेनमेंंट जोन में सभी दिशानिर्देशों को पूरी तरह से लागू किया जाए और वहां केवल अनिवार्य सेवाओं की गतिविधि की ही अनुमति दी जानी चाहिए। कंटेनमेंट जोन के बाहर जाने और उनमें अंदर आने पर भी पूरी तरह से रोक लगाने को कहा गया है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों मैं भी विशेष एहतियात बरतने को कहा गया है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे त्योहारों और सर्दी के मौसम को देखते हुए विशेष सावधानी बरतें तथा जिला, स्थानीय प्रशासन , नगर निगम और पुलिस को गृह मंत्रालय तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया को लागू करने के प्रति जवाबदेह बनाए। साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।

दिशानर्देशों में राज्य सरकारों से सामाजिक और धार्मिक समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सौ तक सीमित रखने और जरूरत पड़ने पर इससे भी कम करने को कहा गया है।

दिशानिर्देशों में कंटेनमेंट जोन का सावधानी से निर्धारण करने और इसकी सूची वेबसाइट पर डालने को कहा गया है। इसके अलावा घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने और निगरानी के लिए टीम बनाने को भी कहा गया है। संक्रमित लोगोंं के संपर्क में आने वालों का पता लगाने तथा उनके क्वारंटाइन को सुनिश्चित करने का प्रावधान भी दिशानिर्देशों मे किया गया है।


राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी लोग मास्क पहनें, हाथ साफ रखें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। प्रशासन इसके लिए सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर जुर्माने सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र है।

बड़े बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन के साधनों में भीड़भाड़ के मद्देनजर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा जिसका सभी को सख्ती से पालन करना होगा।


कंटेनमेंट जोन के बाहर पहले से ही सभी तरह की गतिविधियों की शर्तों के साथ अनुमति है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, सिनेमाा हॉल, स्विमिंग पूल, प्रदर्शनी और सामाजिक तथा धार्मिक समारोह के लिए लागू दिशा निर्देशों में भी कोई फेरबदल नहींं किया गया है। इन आयोजनोंं में भाग लेने वाले लोगों की संख्या 200 या हॉल की आधी क्षमता तक सीमित रहेगी। हालांकि सरकार स्थिति के अनुसार इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिक से अधिक सौ या उससे भी कम कर सकती है।

दिशा निर्देशों में कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन स्थिति के अनुसार रात्रि कर्फ्यू जैसे उपाय भी लागू कर सकता है लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना किसी तरह की पूर्णबंदी लागू करने की अनुमति नहीं है। जिन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में संक्रमण की दर 10 प्रतिशत से अधिक है वहां कार्यालयों के समय को आगे पीछे किया जा सकता है। राज्यों के अंदर तथा उनके बाहर आवागमन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा। बुजुर्गों , अनेक रोगों से पीड़ित लोगों , गर्भवती महिलाओं तथा दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गयी है। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढावा देने को भी कहा गया है।

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