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अग्रि भारत समाचार रायसेन

Accused of molesting teenager sent to jail

रायसेन । माननीय विशेष न्यायालय (पाक्सो) बरेली द्वारा थाना देवरी के अपराध क्रमांक 124/2020 धारा 354,457 भा.द.वि. 7/8 पाक्सो एक्ट के आरोपी गोविन्द पिता सुखलाल अहिरवार, उम्र 18 वर्ष निवासी-ग्राम केंकड़ा थाना देवरी को किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में जेल भेजा।


प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता द्वारा थाने में  इस आशय की रिपोर्ट करायी कि सुबह लगभग 4:30 बजे बह अपने कमरे में सो रही थी जिसमें दरवाजा नहीं है तभी उसके पड़ोस का गोविन्द अहिरवार कमरे में आया और बिस्तर पर बैठकर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया उसकी नींद खुली तो वह चिल्लाई; आवाज सुनकर घर के लोग आ गये जिन्होंने आरोपी गोविन्द को पकड़ लिया पीड़िता की रिपोर्ट पर थाने द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी को दिनांक 09-11-2020 को गिरफ्तार कर मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और JR (ज्युडिशियल रिमांड) की मांग की जिसे स्वीकृत कर माननीय विशेष न्यायालय (पाक्सो) बरेली द्वारा आरोपी गोविन्द को जेल भेजा गया।



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