अग्रि भारत समाचार शाजापुर
आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त।
शाजापुर । जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी हरिसिंह पिता जगन्नाथ जाटव निवासी पचावदा थाना शुजालपुर सिटी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार नाबालिक पीडिता अपनी दीदी के साथ घर के अंदर सो रही थी। तभी पीडिता का परिचित आरोपी हरिसिंह उसके पास आया और उसके साथ बुरी नियत से अश्लील हरकत करने लगा। पीडिता ने अपनी दीदी को जगाया तो आरोपी ने अश्लील गाली गलोच की और जान से मारने की धमकी दी। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट शुजालपुर सिटी पर की । शनिवार को न्यायालय द्वारा आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
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