अग्रि भारत समाचार से रशीदा पीठावाला की रिपोर्ट
इंदौर । जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि,राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान पश्चिमी क्षेत्र केन्द्र इंदौर(निपसीड) में बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण को लेकर दो दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमें महाराष्ट्र एवं गुजरात के सीसीआई, जेजेबी,सीडब्लूसी एवं एनजीओ के लगभग 200 से अधिक अधिकारियों, पदाधिकारी प्रशिक्षण हेतु शामिल हुए। विशेषज्ञों ने इस विषय को लेकर कई जरूरी जानकारिया दी एवं बताया गया कि, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाये गए लॉकडाउन के दौरान बाल अधिकारों को लेकर एक संवेदनशील विषय विचाराधीन हुआ है।
इसी संदर्भ में निपसीड में हो रहे वेबिनार में इंदौर से अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गुप्ता को विधि विशेषज्ञ के तौर पर उक्त विषय में प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया गया, जिसमें उनके द्वारा बाल अपराध एवं बाल अधिकार, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एवं इसके अंतर्गत की गई कार्यवाहीया इन अपराधो में जुबेनाइन जस्टिस बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति क्या-क्या कार्यवाहीया करती हैं किस तरह के बच्चों को बाल समिति के सपक्ष सौपा जाता हैं फिर बाल कल्याण समिति क्या-क्या आर्डर पास करती हैं जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के आर्डर के विरूद्व कहां अपील होगी एवं पाक्सों एक्ट तथा इसके प्रावधान एवं केस स्टडी जिसमें एक नाबालिक के साथ हुए रैप की घटना से लेकर आरोपीयों को आजीवन कारावास के दण्ड के बारे में विस्तार से समझाया गया एवं यह भी जानकारी दी कि, भारत में पोर्नोग्राफी पर निगाह रखने के लिए भारत सरकार ने नेशनल क्राईम मिसिंग एक्सप्लोटेइड चिल्ड्रन नाम की खुफियां एजेंसी बनाई है। जो देशभर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित सामग्री के आदान-प्रदान पर नजर रखती है तथा इसकी रिपोर्ट नेशनल क्राईम ब्यूरो दिल्ली को भेजती है। साथ ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुडे हुए अपराधों में पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट एवं आईपीसी से जुडी धाराओं की जानकारी भी दी गई।
सभी शामिल प्रशिक्षणार्थियों द्वारा कुशलतापूर्वक उक्त विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया । उक्त आयोजन राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसीड)के द्वारा संचालित किया गया।
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