अग्रि भारत समाचार से रशीदा पीठावाला की रिपोर्ट
दहेज में हत्या के आरोपियो को भेजा जेल, मुख्य आरोपी को पुलिस रिमांड पर।
इंदौर । जिला अभियोजन अधिकारी श्री मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया श्रीमान कमलेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना सिमरोल के अपराध क्रमांक 298/2020 धारा 304- बी,498-ए, 201, 34 भादवि व दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3,4 में गिरुफतार शुदा मुख्य आरोपी सोनू ऊर्फ भोजराव पिता दिनेश शर्मा निवासी ग्राम दतोदा तथा अन्य आरोपीगण दिनेश शर्मा पिता रामरतन शर्मा, श्रीमती शशि शर्मा पति दिनेश शर्मा तथा मेघा शर्मा निवासी ग्राम दतोदा महू को पेश किया गया एवं मुख्य आरोपी सोनू का 2 दिन का पुलिस रिमांड इस आधार पर मांगा गया कि आरोपी से अपराध के संबंध में कुछ दस्तावेज एवं पूछताछ करना है तथा अन्य आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती संध्या उइके द्वारा तर्क रखे गए।
न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए मुख्य आरोपी को दिनांक 04.10.2020 तक पुलिस अभिरक्षा में एवं अन्य आरोपियों न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने आदेश दिया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, मृतिका के पिरजनों ने बताया कि, मृतिका दिव्या उर्फ तनु की शादी दिनांक 08/03/2019 को ग्राम दतोदा के सोनू ऊर्फ भोजराज पिता दिनेश शर्मा के साथ हिन्दु रिति रिवाजों से हुई थी। शादी मैं मैनें अपनी हैसीयत के अनुसार दहेज दिया था मृतिका दिव्या को शादी के करीब एक वर्ष तक अच्छा रखा उसके बाद उसका पति सोनू ऊर्फ भोजराज, सास शशि शर्मा एवं ससुर दिनेश तथा सोनू की मौसी की लडकी मेघा शर्मा सभी मिलकर कहने लगे कि शादी में दहेज कम दिया हैं अपने मा-बाप के यहां से नई कार दहेज मे ला व दहेज को लेकर आये दिन यह लोग शारीरिक व मानसिक रूप से मृतिका दिव्या को प्रताडित करने लगे।
जिसके जानकारी मृतिका के द्वारा अपने मायके पक्ष को दी गई। घटना के दो दिन पूर्व मृतिका के परिजन उसके ससुराल ग्राम दतोदा आये थे तब मृतिका ने अपनी मॉ किरण व भाई मोहित को बताया था कि, उसे उसका पति, सास-ससुर व मौसी की लडकी आए दिन दहेज को लेकर प्रताडित करते हैं। मृतिका की मॉ व भाई ने उसे समझाया था कि हम सभी लोगों से बात कर लेंगे सब ठीक हो जायेगा परंतु मृतिका के ससुराल वाले नहीं माने और लगातार उसे प्रताडित करने लगे।
इनकी प्रताडना के कारण मृतिका दिव्या ऊर्फ तनु ने दिनांक 23/09/2020 को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी उसे पश्चात मृतिका के ससुराल वालों ने बिना पुलिस को सूचना दिए बिना पोस्टमार्टम कराए मृतिका का अंतिम संस्कार कर दिया सम्पूर्ण मर्ग जांच पर से अपराध क्रमांक 298/2020 धारा 304 बी, 498 ए, 201, 34 भादवि व दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का दण्डनीय अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया ।
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