विशेष न्यायालय द्वारा पीडितो को एक लाख रूपये प्रतिकर भी प्रदान किया गया ।
मध्य भारत संपादक अली असगर बोहरा✍️
मो .8962728652
भोपाल । संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी , भोपाल ने बताया कि दिनांक 28/07/2025 माननीय न्यायालय तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) महोदया, के द्वारा अभियोक्त्री को बहलाफुसला कर ले जाने एवं बलात्कार करने वाले आरोपी गौरीशंकर उर्फ अभिषेक को धारा 376(2)एन, 366 भादवि एंव 5एल/6 पॉक्सो एक्ट मे दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी गौरीशंकर उर्फ अभिषेक को धारा 5एल/6 पाक्सो एक्ट मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 366 भादवि मे 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है ।साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा पीडिता को एक लाख रूप्ये प्रतिकर भी प्रदान किया गया। उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती लक्ष्मी कसाव एवं श्री मनोज त्रिपाठी द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 13 अप्रेल 2021 को अभियोक्त्री की माता ने पुलिस थाना बागसेवनिया मे इस आशय से रिपोर्ट की उसकी 12 पुत्री बिताई बताये घर से कही चली गई है आसपास तलाश करने पर कही नही मिल रही है कोई मे पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है पुलिस द्वारा धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है दिनांक 15 अप्रेल 2021 को अभियोक्त्री को भेल संगम भोपाल से दस्तायब किया गया। दस्तायाबी के दौरान अभियोक्त्री ने बताया कि आरोपी गौरीशंकर उर्फ अभिषेक को जानती हॅू मेरी एक सप्ताह पूर्व हम दोनो की बातचीत होनी शुरू हुई, अभिषेक मुझे घूमाने का कहकर बहलाफुसलाकर अपने साथ अपने घर मण्डीदीप ले गया और वहॉ मुझे रास्ते में शादी का वादा कर और मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ कई बार गलत काम किया, उक्त घटना के आधार पर पुलिस थाना बागसेवनिया के अपराध 291/2021 धारा 363, 366, 376, 376(2)एन, 376(3) भादवि एवं धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया, सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, माननीय न्यायालय मे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क, साक्ष्य, दस्तावेज से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया गया है।
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