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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार से ब्यूरो चीफ मनीष चंदवानी की रिपोर्ट

उज्जैन । न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमान सोहनलाल भगोरा, महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. कालूसिंह पिता दुलेसिंह, उम्र-55 वर्ष 02. गोवर्धनसिंह पिता विजयसिंह उम्र-34 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम लोटियाजुर्नादा जिला-उज्जैन को धारा 332 भादवि में प्रत्येक आरोपी को 02-02 वर्ष को सश्रम कारावास एवं धारा 353 भादवि में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास कुल 1,500/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। 

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 26.02.2013 को फरियादी के.एस. परिहार सहायक अभियंता म0प्र0प0क्षे0वि0वि0कं0 लिमिटेड झारडा ने थाना झारड़ा पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक 26.02.2013 को मैं अपने तकनीकी कर्मचारी षिवनारायण, देवीचन्द्र, शंकरलाल, अनिल अपने वाहन से थाना झारडा के सैनिक रामचन्द्र को लेकर ग्राम संाकरिया अरनिया डेम गए थे एंव तालाब में डूब क्षेत्र में विद्युत चैकिंग कर रहे थे, इसी दौरान आरेापी कालूसिंह ने 63 के.वी.ए. के ट्रांसफर की एल.टी. लाईन में अवैध रूप से पी.वी.सी. वायर रंग काला-पीला, 6 एम.एम. लम्बाई लगभग 01 किलोमीटर लम्बी जोड़कर तालाब में 25 हार्स पॉवर की मोटर चलाते हुये उसे पकड़ा, आरोपी कालूसिंह मौके पर था, जो हम लोगो को मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगा, तथा आरोपी ने गोवर्धन को भी वहॉ पर बुला लिया और तालाब में लगी मोटर निकालने नही दी तथा दोनो आरोपीगणों ने लकडी से अनिल के साथ मारपीट की और सैनिक रामचन्द्र के साथ गोवर्धन ने थप्पड़, मुक्कों से मारपीट की और दोनो ने कहा की अगर हमारी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई तो जान से खत्म कर देगे। इसके बाद कालूसिंह व गोवर्धनसिंह ट्रेक्टर मे मोटर एवं कुछ सर्विस वायर लेकर चले गए। इनके द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर कर्मचारियों के साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना झारडा द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया एवं आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री देवेन्द्र जोशी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन द्वारा की गई।

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