अग्रि भारत समाचार रायसेन
रायसेन । माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपीगण 1. वलीराम आत्मज परमलाल 2. लक्ष्मण आत्मज शिव्बू 3. अनूप आत्मज किशनलाल 4 अखलेश आत्मज हरिराम 5. मदन आत्मज हरिराम 6. रामकष्ण आत्मज साहब सिंह 7. सुरेन्द्र आत्मज रमेश 8. राकेश आत्मज सीताराम, सभी निवासी ग्राम पटना कछार थाना सिलवानी जिला रायसेन को भारतीय वन अधिनियम धारा 33 (ख) में दोषी पाते हुए आरोपीगण को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500/- रूपये (पाँच-पाँच सौ रूपए) से दण्डित किया जाएगा तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 1 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जायेगा।
इस मामले में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि, दिनांक 17/03/2015 एवं उससे पूर्व से आरोपीगण पी.एफ. 611, 612, की सरकारी वन भूमि में अवैध रूप से मिट्टी खोदकर ईटें बना रहे थे जिसकी सूचना मिलने पर वन विभाग सिलवानी में पदस्थ स्टाफ उड़दस्ता वाहन से मौके पर पहुंचे एवं मौके पर आरोपीगण द्वारा बनायी गई कच्ची इंटों को जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया।
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