अग्रि भारत समाचार से रशीदा पीठावाला की रिपोर्ट
शासकीय केरोसिन की हेराफेरी में फरार आरोपी मोहनलाल सहित अन्य 5 आरोपियों के विरूद्ध उपस्थिति के लिए जारी हुई उद्घोषणा।
इंदौर । जिला अभियोजन अधिकारी श्री मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि कमलेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट महू के न्यायालय में थाना बडगोंदा के अपराध क्रमांक 440/2020 धारा 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में फरार आरोपीगण मोहनलाल अग्रवाल, तरूण अग्रवाल, मोहित अग्रवाल, दीपेश अग्रवाल, आयुष अग्रवाल, लोकेश अग्रवाल निवासी गोकुलगंज महू के प्रकरण में आरोपीयों की पता तलाशी बार-बार किए जाने पर अपने निवास पर नहीं मिलने तथा न ही भविष्य में इनके मिलने की संभावना पर आज दिनांक को उदघोषणा हेतु बडगोंदा थाना द्वारा आवेदन पेश किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती संध्या उइके के द्वारा तर्क रखे गए तत्पश्चात न्यायालय द्वारा सभी आरोपीयों की 30 दिवस में उपस्थिति के लिए उद़घोषणा जारी करते हुए आदेश दिए गए।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, आरोपी मोहनलाल के साथ मिलकर सभी आरोपीयों ने शासकीय कैरोसिन से ट्रकों का संचालन कर ट्रकों में शासकीय अनाज जिसमें गेहूं,चना,चावल की बोरियों को बडी मात्रा में छल करने के आशय से अपने गोडाउन हर्षित ट्रेडर्स में उतरवाया तथा शासकीय अनाज की हेराफेरी की और ऐसा कृत्य आरोपीगणों के द्वारा विगत 10 वर्षो से किया जा रहा था। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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