अग्रि भारत समाचार बुरहानपुर
बुरहानपुर । जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत व्यापक लोकहित के दृष्टिगत रखते हुए जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में संपूर्ण हॉट बाजार पूर्णतः प्रतिबंधित रखने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 13 मार्च, 2021 की रात्रि 12 बजे से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।
कोई भी व्यक्ति उक्त आदेशों का उल्लघंन करता है, तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते हैं, जिसके तहत कार्यवाही की जाएगी।
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